THURSDAY 01 MAY 2025
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दिल्ली पुलिस के साथ AAP पार्टी विधायक के बेटे ने की बदतमीजी, कहा: 'विधायक का बेटा हूं कैसे चालान काट दोगे'

Aam Aadmi Party: पुलिस के अनुसार, जामिया नगर के एएसआई और एसएचओ अपने स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे। जब वे गश्त के दौरान बाटला हाउस में नफीस रोड पर पहुंचे तो बुलेट पर सवार दो लड़के रॉन्ग साइड आते दिखे।

दिल्ली पुलिस के साथ AAP पार्टी विधायक के बेटे ने की बदतमीजी, कहा: 'विधायक का बेटा हूं कैसे चालान काट दोगे'

Aam Aadmi Party: दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट पर सवार दो लड़कों को रॉन्ग साइड बाइक चलाने के लिए रोका। बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था। जिससे तेज आवाज निकल रही थी। इतना ही नहीं वे बाइक को टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे। पुलिस के अनुसार, जामिया नगर के एएसआई और एसएचओ अपने स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे। जब वे गश्त के दौरान बाटला हाउस में नफीस रोड पर पहुंचे तो बुलेट पर सवार दो लड़के रॉन्ग साइड आते दिखे। वे बुलेट के मॉडिफाई साइलेंसर से तेज आवाज निकाल रहे थे। इतना ही नहीं वे बाइक को टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ...

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटे ने की पुलिस से बदतमीजी

पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे लाइसेंस तथा आरसी मांगी, लेकिन वे नहीं दिखा पाए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में बाइक चला रहे लड़के ने खुद को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने बताया कि आप चालान कैसे काट सकते हैं। उन्होंने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और आरोप लगाया कि पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह आप विधायक का बेटा है। जब पुलिस ने उनसे ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उनमें से एक लड़के ने अमानतुल्लाह खान को फोन करके एसएचओ से बात कराई। बाद में लड़के बिना नाम-पता बताए बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गए। एएसआई उनकी बुलेट को थाने ले आए।

ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया

पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट-लाइसेंस और आरसी के बाइक चलाने के साथ-साथ गलत तरीके से ड्राइव करने का मामला दर्ज कर लिया है। उनकी बाइक को संबंधित धाराओं में जब्त कर लिया गया है। आप विधायक अमानतुल्ला खान का बेटा होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने, संशोधित साइलेंसर का उपयोग करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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