20 साल पुरानी गाड़ी? तो हो जाइए सतर्क, नहीं तो बढ़ सकती है आपकी खर्चीली परेशानी!
Vehicle Rules: सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के मुताबिक , अगर आपके पास 20 साल से पुराना दोपहिया वाहन है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 2000 रुपये करने होंगे।

Vehicle Rules: अगर आप भी 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल या कार के मालिक हैं। तो यह खबर आपके लिए ही है।दरअसल , सरकार ने ऐसे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए नया मसौदा तैयार किया है। इसके तहत आपको पुराने वाहनों का दुबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के मुताबिक , अगर आपके पास 20 साल से पुराना दोपहिया वाहन है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 2000 रुपये करने होंगे। वहीं, 20 साल से पुरानी कार के लिए 10 हजार रुपये खर्च करने होंगे।वहीं, तिपहिया वाहनों के लिए 5000 रुपये वसूले जाएंगे।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....
कमर्शियल वाहनों पर ढीली होगी जेब
सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहनों पर भी लगाम लगाने के लिए प्रबंध किये गए है। इस मसौदे के अनुसार, 15 साल पुराने मीडियम व भारी कमर्शियल वाहनों की संख्या को भी कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर कमर्शियल वाहन 15 साल पुराना है तो मीडियम वाहन के लिए 12 हजार रुपये और भारी वाहन के लिए 18000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, 20 साल बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना है तो आपको दोगुना खर्च करना होगा। यानी मीडियम कमर्शियल वाहन के लिए 25 हजार रुपये तो वहीं , भारी वाहन के लिए 36 हजार रुपये खर्च करने होंगे।
दिल्ली छोड़कर पूरे देश में लागू होगा मसौदा
खास बात यह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की और से तय किया गया मसौदा दिल्ली-एनसीआर छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। दरअसल , प्रदूषण के कारण दिल्ली - एनसीआर में कोर्ट के आदेश पर पहले से ही पुराने वाहनों पर बैन है। यहां 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाना अनिवार्य है।
वाहनों की फिटेनस पर भी बढ़ सकता है चार्ज
वाहनों की फिटनेस कराने के लिए आपको ज्यादा चार्ज देने पद सकते हैं।मंत्रालय की और से 8 से 15 साल पुराने दोपहिया वाहनों के लिए 1000 रुपये , 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर 2000 रुपये वहीं तिपहिया व भारी वाहनों के लिए 7000 से लेकर 25000 रुपये का फिटनेस टेस्ट फीस का प्रपोजल तैयार किया गया हैं।