FRIDAY 02 MAY 2025
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Traffic Challan: हो जाएं सावधान, इस छोटी सी गलती से कट रहा है सबका चालान

Traffic Challan: RTO द्वारा इसके लिए नियम बनाए गए है।वहीं अगर कोई उनके नियम के मुताबिक गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगाता तो उनका चलान होता है। दिल्ली में नंबर प्लेट गलत होने से कई लोगों के चालान कटे है।

Traffic Challan: हो जाएं सावधान, इस छोटी सी गलती से कट रहा है सबका चालान

Traffic Challan:भारत में जो लोग भी सड़को पर वाहन चलाते है, उन सभी लोगों को मोटर एक्ट के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं नियमो का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान वसूला जाएगा। व्यवस्था को लेकर बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए गए है। वहीं इनमे से कई नियम गाड़ी को लेकर होते है, किस प्रकार का नंबर प्लेट होना चाहिए।RTO द्वारा इसके लिए नियम बनाए गए है।वहीं अगर कोई उनके नियम के मुताबिक गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगाता तो उनका चलान होता है। दिल्ली में नंबर प्लेट गलत होने से कई लोगों के चालान कटे है।लोगों की अपनी छोटी सी गलती के चकर में कई हजार का चालान देना पड़ता है।  

गलत तरीके के नंबर प्लेट पर लगते है चालान 

बाइक पर और कार पर किस तरह के नंबर प्लेट लगाए जाएंगे इसको लेकर RTO  द्वारा गाइडलाइन्स जारी होती है। और भारत में सभी गाड़ियों को लेकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।वहीं अभी भी कई लोग ऐसे है जो गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूमते है।बहुत सी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर होने के बावजूद भी चालान कट जाता है।क्योकि उनका नंबर प्लेट नजर नहीं आता।वहीं खासतौर पर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 5  महीने में तक़रीबन करीब 16  हजार से ज्यादा नंबर प्लेट पर चालान किए गए है।वहीं गलत गाड़ी नंबर प्लेट ने बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने खूब सख्ती दिखाई है।    

नंबर प्लेट लगाने का क्या है मापदंड 

आपको बात दें, सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट का साइज फिक्स कर दिया गया है।वहीं अगर बाइक के नंबर प्लेट की बात की जाए तो 30  मम हो होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 5  मम होनी चाहिए। वहीं इसके साथ भी अल्फाबेट के बीच में 25  मम जगह खाली होनी चाहिए। कई मौके पर देखा गया है की बहुत से अपराधी गलत नंबर प्लेट लगाकर अपराध करते है।  

5  हजार रुपये का हो सकता है जुर्मना 

भारत में अब सभी गाड़ियों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरुरी कर दिया है।अगर कोई वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर के आलावा कोई और नंबर प्लेट लगता है। वहीं अगर अपने मर्जी का नंबर प्लेट लगाता है तो उसको 5  हजार रुपये का चालान होता है।  

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