ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट, जानिए किस उम्र के बाद लागू होता है नियम
अगर आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है. इनमें से एक खास नियम उम्र से जुड़ा होता है – एक निश्चित उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है।

Driving License Rules: अगर आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है. इनमें से एक खास नियम उम्र से जुड़ा होता है – एक निश्चित उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
किस उम्र के बाद चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट?
भारत में 50 साल की उम्र के बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या पुराने लाइसेंस को रिन्यू (Renew) करवाना चाहते हैं, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है. यह नियम खासकर इसलिए लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए फिट है.
मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होता है?
इस मेडिकल सर्टिफिकेट को "Form 1A" कहा जाता है. यह एक आधिकारिक फॉर्म होता है जो कि किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (Registered Medical Practitioner) द्वारा भरा और साइन किया जाता है.
इसमें डॉक्टर यह चेक करता है:
1. आपकी दृष्टि (eyesight) ठीक है या नहीं
2. आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जैसे कि मिर्गी, दिल की बीमारी आदि
3. आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता ड्राइविंग के लिए ठीक है या नहीं
क्यों लागू हुआ ये नियम?
50 साल के बाद आमतौर पर शरीर की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है – जैसे कि नजर कमजोर होना, रिफ्लेक्सेस धीमे हो जाना या किसी बीमारी की संभावना बढ़ जाना. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह नियम लागू किया गया है ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके.
लाइसेंस रिन्यू कराते वक्त भी जरूरी
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 50 की उम्र के बाद एक्सपायर हो गया है और आप उसे रिन्यू करवाने जा रहे हैं, तो भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। बिना इसके आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा.
किन लाइसेंस प्रकारों में जरूरी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट?
1. प्राइवेट गाड़ी (LMV – Light Motor Vehicle) – 50 की उम्र के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी
2. कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (Transport Vehicle) – किसी भी उम्र में रिन्यू करते वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होता है
कैसे बनवाएं मेडिकल सर्टिफिकेट?
सरकारी अस्पताल या किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से संपर्क करें
1. डॉक्टर से Form 1A भरवाएं
2. RTO ऑफिस में लाइसेंस आवेदन या रिन्यूअल के साथ यह फॉर्म जमा करें
अगर आप 50 साल से ऊपर हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. मेडिकल सर्टिफिकेट केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा से जुड़ा कदम है.